आबकारी विभाग झाबुआ द्वारा लाखो रुपये की अवैध शराब जब्त
झाबुआ। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु नवागत कलेक्टर नेहा मीना एवं श्री मुकेश नेमा उपायुक्त आबकारी संभाग इंदौर द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चौर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध श्रीमती बसंती भूरिया, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में 13 मार्च 2024 को मुखबिर की सूचना पर आबकारी टीम द्वारा वृत्त झाबुआ में ग्राम दूधी में मुखबिर द्वारा बताये स्थान सुनील पिता इंदरसिंह कटारा के रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी लेने पर 16 पेटी माउंट 6000 सुपर स्ट्रांग बियर, 05 पेटी लंदन प्राइड विस्की, 03 पेटी रॉयल स्टैग विस्की, 01 पेटी मैजिक मोमेंट वोतका, इस प्रकार कुल 25 पेटी विदेशी मदिरा कुल. 269.76 बल्क लीटर विधिवत जब्त कर कब्जे आबकारी लेकर आरोपी सुनील पिता इंदरसिंह कटारा उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम दूधी के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1) 34(2) एवं 45 के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया। उक्त जब्त मदिरा का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 131280/- है।
उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक विकास वर्मा द्वारा की गई एवं आबकारी उपनिरीक्षक सर्वश्री रमेश सिसोदिया, अकलेश सोलंकी, एवं आबकारी स्टाफ कान्तु डामोर, सोहन नायक, श्रीराम शर्मा, मदन राठौर, पवन गाड़रिया विजय चौहान एवं श्रीमती पुष्पा बारिया का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
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