पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में शुरू हुआ बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान

झाबुआ के बस स्टैंड छतरी चौराहे पर समझदारी के साथ हेलमेट पहनकर वाहन चलाने वालों को प्रदान किए गए गुलाब के फूल

दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी नहीं बिठाने एवं चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने की भी दी गई समझाईश 

झाबुआ। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के प्रदेश में दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्यता को लेकर आदेश जारी होने के बाद इस संबंध में पुलिस मुख्यालय भोपाल की ओर से ही पुलिस आयुक्त भोपाल-इंदौर एवं प्रदेश के समस्त पुलिस अधीक्षकों को अपने-अपने जिले में उक्त आदेशों का अनिवार्य रूप से पालन करने हेतु  पत्र जारी किए गए है। जिसके परिपालन में ही 3 अक्टूबर, सोमवार को जिले के पुलिस कप्तान श्री अगम जैन के निर्देष पर जिले में पुलिस प्रशासन द्वारा यह अभियान सख्ती से आरंभ कर दिया गया है। इसी क्रम में जिला मुख्यालय पर बस स्टैंड स्थित छतरी चौक पर यातायात पुलिस झाबुआ द्वारा रक्षित निरीक्षक एवं ट्राफिक इंचार्ज  रणजीत सिंह के नेतृत्व में यह अभियान संचालित किया गया। जिसमें प्रथम दिन हैलमेट पहनकर वाहन चलाने वाले दो पहिया वाहन चालकों को गुलाब के फूल भेंटकर उनका सम्मान किया गया। इस बीच जो दो पहिया वाहन चालक हेलमेट नहीं पहने हुए थे, उन्हें एसआई आरएस मालवीय द्वारा ट्राफिक वाहन से एलाउंस से दो पहिया वाहन चलाते समय हैलमेट अनिवार्य रूप से पहनने हेतु आव्हान किया। इस दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना नंबर प्लेट वाहन, बिना कागजात वाहन चलाने पर रोक लगाने के साथ मुख्य रूप से चार पहिया वाहन चालकों और पास बैठे पैसेंजर से भी सीट बेल्ट लगवाए गए।

करीब डेढ़ घंटे चला अभियान

ट्राफिक पुलिस का यह अभियान करीब डेढ़ घंटे यहां चला। इस अवसर पर करीब 50 से अधिक टू व्हीलर चालक, जिन्होंने हैलमेट पहना था, उन्हें आरआई एवं ट्राफिक इंचार्ज  रणजीत सिंह ने गुलाब के फूल भेंटकर सम्मानित किया। इस अवसर पर ट्राफिक पुलिस से एसएसआई लोकेन्द्र खेड़े, प्रधान आरक्षक रामलाल सिंगार, ईश्वर \ सिंह, आरक्षक भूपेन्द्र, शिव शंकर, रमेश किराड़े, सुरेन्द्र आदि उपस्थित थे।

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पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में शुरू हुआ बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान


क्या है आदेश में खास ... !

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जो आदेश जारी किए गए है, उसके अनुसार प्रदेश में जो दो पहिया वाहन चालक बिना  हेलमेट वाहन चलाएगा, उस पर मोटरयान अधिनियम की धारा 128 एवं 129 के अंतर्गत अ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। यदि नियम दो पहिया वाहन चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होगा। संभवतः वाहन के पीछे बैठने वाले को भी हैलमेंट पहनना अनिवार्य होगा। बिना हैलमेंट पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल भी प्रदाय नहीं किया जाएगा। ज्ञातव्य रहे कि माननीय उच्च न्यायालय की ओर से पिछले वर्षों में भी इस तरह के आदेश जारी करते हुए मप्र शासन गृह विभाग के माध्यम से हैलमेट की अनिवार्यता की गई थी, इस दौरान भी प्रदेशभर में दो पहिया वाहन चालकों के लिए हैलमेट की अनिवार्यता करते हुए सख्ती से कार्रवाई अभियान चलाने से इसके सकारात्मक परिणाम सामने आए थे।

जारी रहेगा अभियान, सभी करे सख्ती से पालन

- माननीय हाईकोर्ट जबलपुर एवं पीएचक्यू भोपाल के आदेश के परिपालन में जिले में दो पहिया वाहन चालकों से हैलमेट अनिवार्यता को लेेकर अभियान सत्त जारी रहेगा। पहले समझाईश दी जाएगी, नहीं मानने पर जुर्माना भी वसूला जाएगा। जिले के समस्त दो पहिया वाहन चालकों से आव्हान है कि नए आदेशों के अनुसार अब सभी अपने घरों से बाहर निकलते समय टू व्हीलर से ट्रेवल करने पर हेलमेट जरूर पहने और कानूनी कार्रवाई से बचे।

अगम जैन, पुलिस अधीक्षक झाबुआ

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