सम्पूर्ण जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए 10 मई प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू

झाबुआ जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दिनांक 10 मई 2021 प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ाकर लाॅकडाउन लगाया गया है।

धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत सम्पूर्ण जिल में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

झाबुआ। जिला दण्डाधिकारी सोमेश मिश्रा ने मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल के निर्देशानुसार जिले में कोविड-19 (कोरोना वायरस) के बढते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए उसकी रोकथाम एवं संक्रमण से बचाव तथा जन सामान्य के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने के लिये कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2577/जे.सी./2021/झाबुआ दिनांक 15 द्वारा  जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में  दिनांक 26 अप्रेल 2021 से दिनांक 30 अप्रेल 2021 तक कोरोना कर्फ्यू  (लाॅकडाउन) लगा गया था ।

      दिनांक 28 अप्रेल को जिला आपदा प्रबंधन की बैठक में प्राप्त सुझाव एवं लिए गये निर्णय अनुसार जिले में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए उसे नियंत्रित करने के साथ-साथ मानव जीवन की सुरक्षा एवं लोकशांति व कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से झाबुआ जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में दिनांक 10 मई 2021 प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ाकर लाॅकडाउन लगाया गया है। पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में उल्लेखित  निर्देशों के अतिरिक्त निम्न निर्देश जारी किये जाते है। 

सम्पूर्ण जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए 10 मई प्रातः 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू

  1. जिले में विवाह कार्यक्रम 1 मई 2021 से 15 मई 2021 रात्रि 12 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। 
  2. होटल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। 
  3. जिले में सरपंच, तड़वी, सचिव, कोटवार अपने-अपने ग्राम में विवाह की सूचना प्राप्त होने पर विवाह पर तत्काल रोक लगाने संबंधी कार्यवाही करेंगे तथा उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। 
  4. जिले में इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, प्लंबर को अपने कार्य हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 

       यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144(1) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में अपनी आपत्ति/आवेदन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (5) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकता है। इस आदेश का निर्वहन सामान्य जन एवं संबंधितों को व्यक्तिशः कराया जाना संभव नहीं है। एसी स्थिति में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 134 (2) के अंतर्गत समस्त समाचार पत्रों के माध्यम से जन सामान्य/संबंधितों को उक्त आदेश से अवगत कराया जाए। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी इस आदेश से सामान्य जन एवं संबंधितों को अवगत कराएगें। 

इस आदेश का उल्लघंन पाये जाने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51, 60 एवं अन्य वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। 

कोविड-19 की दूसरी लहर को नियंत्रित करने हेतु जिले में किल कोरोना अभियान शुरू

 कोविड-19 की दूसरी लहर को नियंत्रित करने हेतु जिले में "किल कोरोना" अभियान शुरू किया गया है। इस किल कोरोना अभियान के तहत आज विकासखंड पेटलावद के ग्राम झकनावदा में बीएमओ पेटलावद के नेतृत्व में डोर टू डोर सर्वे का वृहद अभियान चलाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों निवासियों को कोरोना के प्रति जागरुक बनाने और कोरोना के संभावित मरीजों चिन्हित करने हेतु झकनावदा में सर्वे का आयोजन किया गया था। इस दौरान ग्राम के 229 घरों के निवासियों की स्क्रीनिंग की गई। जिनमें से किसी भी व्यक्ति में लक्षण नहीं दिखे तथा 2 व्यक्तियों को सामान्य बुखार एवं 4 को सर्दी खाँसी के लक्षण होने पर दवाई प्रदाय की गई। साथ ही सर्वे के दौरान कोरोना से बचाव हेतु मास्क की उपयोगिता सामाजिक दूरी एवं बार बार हाथ धोना के बारे में भी बता कर आमजन को जागरूक करने का भी प्रयास किया गया। 

        सर्वे के दौरान लोगों को कोविड टीकाकरण अभियान अंतर्गत टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने का भी प्रयास किया गया। इस सर्वे के दौरान स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत विभाग और महिला बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त रुप से सामंजस के साथ कार्य किया गया। उक्त सर्वे में बीएमओ रामा कम्युनिटी हेल्थ ऑफीसर धांधलपुरा, हेल्थ, सुपरवाइजर, पटवारी, पंचायत, सचिव, जेआरएस एएनएम आशा कार्यकर्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कोटवार आदि सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ।

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