जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
यह आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावशील रहेगा।
झाबुआ। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रबल सिपाहा ने दण्ड प्रक्रिया सहिता, 1973 की धारा 144 के तहत जन सामान्य के हित, जानमाल तथा लोक शांति को बनाये रखने के लिये जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। इस आदेश के तहत जिले की राजस्व सीमा क्षैत्र केेे खेतो में नरवाई (फसल अवशेष) जलाना प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावशील रहेगा।
इस आदेश का उल्लघन करने पर धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अन्तर्गत दण्डनीय अपरााध की श्रेणी में होकर उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
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