लोक सेवा केन्द्र रानापुर एवं झाबुआ पर 15-15 हजार अर्थदण्ड अधिरोपित
बार बार सूचना देने कें बावजूद और समय-समय पर प्राप्त लोक सेवा अभिकरण के निर्देशो का पालन नही होने पर की कार्यवाही.
कलेक्टर प्रबल सिपाहा ने अनियमितता के चलते की कार्यवाही
झाबुआ। लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 के तहत संचालित लोक सेवा केन्द्रो पर व्याप्त अनियमितताओ और निर्देशो का पालन नही करने पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी झाबुआ श्री प्रबल सिपाहा द्वारा लोक सेवा केन्द्र रानापुर एवं लोक सेवा केन्द्र झाबुआ पर 15000-15000 हजार का अर्थदण्ड लगाया गया है, और सुधार के लिए चेतावनी दी गई है।
बार बार सूचना देने कें बावजूद और समय-समय पर प्राप्त लोक सेवा अभिकरण के निर्देशो जैसे समय पर केंन्द्रो का न खुलना, आधार कार्ड बनाने मे लापरवाही, व्हाट्सअप रिपार्ट प्रदान नही करना, समग्र आईडी इत्यादि का पालन नही होने पर, और शनिवार वर्किग डे के दिन भी लोक सेवा केन्द्र बंद पाये जाने से आवेदको को अनावष्यक रूप से परेशानी का सामना करना पड रहा था। इस कारण जिला दण्डाअधिकारी द्वारा लोक सेवा केन्द्र संचालक रानापुर एवं झाबुआ पर अर्थदण्ड की कार्यवाही की गई।
आपकी राय