लोक सेवा गांरटी के प्रकरणो का निराकरण नही करने पर बीएमओ पेटलावद पर 5 हजार अर्थदण्ड
03 दिवस में समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया हैं।
कलेक्टर प्रबल सिपाहा ने बीएमओ पेटलावद पर 5 हजार अर्थदण्ड के लिए नोटिस जारी किया
पेटलावद। मध्यप्रदेश लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 अंतर्गत अधिसूचित सेवाओ में पदाभिहित अधिकारियो द्वारा अधिनियम में नियत समयावधि में आवेदको को सेवा प्रदाय नही किये जाने से अधिनियम मे अधिसूचित द्वितीय अपीलीय अधिकारी कलेक्टर श्री प्रबल सिपाहा ने बीएमओ पेटलावद को 5 हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित करने के लिए नोटिस जारी कर 03 दिवस में समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया हैं।
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