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कन्या हायर सेकेण्ड्री स्कूल में बालिकाओ को बताये गये सुरक्षा संबंधी कानून

नाबालिक लडकी से विवाह करने एवं शारीरिक संबंध बनाने पर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

स्टोकिंग एवं ह्यूमन ट्रेपिंग भी कानूनन अपराध है - डाॅ.प्रिया सिपाहा

झाबुआ। कन्या हायर सेकेण्ड्री स्कूल झाबुआ में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पाक्सो एक्ट के तहत बच्चो की सुरक्षा के लिये आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रो.डाॅ. प्रिया सिपाहा ने पाक्सो एक्ट एवं बच्चो को सुरक्षा सबंधी जानकारी देते हुए बताया कि स्टोकिंग एवं ह्यूमन ट्रेपिंग भी कानूनन अपराध है। उन्होने बताया कि कुछ लोग बच्चो को पकडकर उन्हे बेच देते है। उनके कुछ अंगो को काटकर या भंग करके उनसे भिक्षावृत्ति करवाते है। कुछ लोग मानव तस्करी से जुडकर विदेशो में भी भेज देते है। इसलिए आप इस तरह के लोगो से सतर्क रहे। जैसे ही कोई व्यक्ति आपका पीछा करता नजर आये तो तुरंत अपने माता पिता एवं पुलिस को बताये। कुछ लोगो द्वारा  सोशल मीडीया के माध्यम से भी पीछा किया जाता है। यह भी कानूनन अपराध है। पीछा करने को स्टोंकिंग कहा जाता है।   
      सोशल मीडिया फेसबुक,ट्विटर,वाटसप पर अपनी निजी जिन्दगी के दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलाप शेयर ना करे। यह खतरनाक हो सकता है। माॅल/होटल इत्यादि में ट्रायल रूम/टाॅयलेट का उपयोग करते समय चारो तरफ देख ले कही कैमरा तो नही लगा है। कुछ लोग इन तरीको से भी महिलाओ एवं लडकियो का पीछा करते है। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते है। अगर ऐसे किसी को करता देखे तो तुरंत पुलिस में शिकायत करे। इसके लिए कानून में कठोर सजा का प्रावधान है। पाक्सो एक्ट अन्तर्गत नाबालिक लडकियो को बहला फुसला कर भगा ले जाने एवं उनका यौन शोषण करने पर आजीवन कारावास तक सजा का प्रावधान है। पाक्सो एक्ट एवं बच्चो की सुरक्षा संबंधी कानूनो की जानकारी रखे,पुलिस से डरे नहीं जब भी संकट मे हो, सहायता की जरूरत हो,तो पुलिस को काल करके मदद ले। पुलिस आपकी मदद के लिए है। 
      डाॅ. सिपाहा ने पाक्सो एक्ट एंव बच्चो से संबंधित अन्य कानूनी प्रावधानो की जानकारी भी दी एवं उन्हे हमेशा सतर्क रहने के लिए कहा। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, आपकी सतर्कता जरूरी है। प्रशिक्षण में जागरूकता के लिए एक शार्ट फिल्म भूल एक नसीहत को दिखाया गया। उन्होने बताया कि यह फिल्म उन लडकियो के लिए सबक है जो भाग कर षादी करने की भूलकर बैठती है एवं उनके माता पिता के लिए चेतावनी है जो समय रहते बच्चो की समस्या का हल नही करते। समय पर पुलिस को सूचना नही देते एवं उनकी मदद नही लेते। यह उन लडको के लिए भी चेतावनी है जो नाबालिक लडकियो को बहला फुसलाकर भगा ले जाते है। नाबालिक लडकियो को बहला फूसलाकर ले जाने पर कठोर सजा होती है। नाबालिक लडकी से विवाह करने एवं शारीरिक संबंध बनाने पर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। 
    कोई भी समस्या में फंस जाए या कही भी असुरक्षा महसूस करे तो 100 पर काॅल करे अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर काल करे। आपका काॅल सीधे भोपाल कन्ट्रोल रूम पहुच जाएगा एवं 10 से 15 मिनट में आपके पास पुलिस पहुच जाएगी। यातायात सुरक्षा, हैलमेट ना पहनने के नुकसान,लडकियो के साथ छेडखानी, आत्मरक्षा एवं सुरक्षा के उपाय आदि पर भी शार्ट फिल्म दिखाई गयी। कार्यक्रम में बालिका सुरक्षा आत्मरक्षा, गुडटच बेड टच, छेडखानी एवं यातायात के नियमों का पालन करने जैसे मुददो के बारे में भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में जिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री बघेल सहित शासकीय सेवक एवं बालिकाए उपस्थित थे।

कन्या हायर सेकेण्ड्री स्कूल में बालिकाओ को बताये गये सुरक्षा संबंधी कानून

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स्टोकिंग एवं ह्यूमन ट्रेपिंग भी कानूनन अपराध है - डाॅ.प्रिया सिपाहा

झाबुआ। कन्या हायर सेकेण्ड्री स्कूल झाबुआ में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पाक्सो एक्ट के तहत बच्चो की सुरक्षा के लिये आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रो.डाॅ. प्रिया सिपाहा ने पाक्सो एक्ट एवं बच्चो को सुरक्षा सबंधी जानकारी देते हुए बताया कि स्टोकिंग एवं ह्यूमन ट्रेपिंग भी कानूनन अपराध है। उन्होने बताया कि कुछ लोग बच्चो को पकडकर उन्हे बेच देते है। उनके कुछ अंगो को काटकर या भंग करके उनसे भिक्षावृत्ति करवाते है। कुछ लोग मानव तस्करी से जुडकर विदेशो में भी भेज देते है। इसलिए आप इस तरह के लोगो से सतर्क रहे। जैसे ही कोई व्यक्ति आपका पीछा करता नजर आये तो तुरंत अपने माता पिता एवं पुलिस को बताये। कुछ लोगो द्वारा  सोशल मीडीया के माध्यम से भी पीछा किया जाता है। यह भी कानूनन अपराध है। पीछा करने को स्टोंकिंग कहा जाता है।   
      सोशल मीडिया फेसबुक,ट्विटर,वाटसप पर अपनी निजी जिन्दगी के दिन-प्रतिदिन के क्रियाकलाप शेयर ना करे। यह खतरनाक हो सकता है। माॅल/होटल इत्यादि में ट्रायल रूम/टाॅयलेट का उपयोग करते समय चारो तरफ देख ले कही कैमरा तो नही लगा है। कुछ लोग इन तरीको से भी महिलाओ एवं लडकियो का पीछा करते है। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते है। अगर ऐसे किसी को करता देखे तो तुरंत पुलिस में शिकायत करे। इसके लिए कानून में कठोर सजा का प्रावधान है। पाक्सो एक्ट अन्तर्गत नाबालिक लडकियो को बहला फुसला कर भगा ले जाने एवं उनका यौन शोषण करने पर आजीवन कारावास तक सजा का प्रावधान है। पाक्सो एक्ट एवं बच्चो की सुरक्षा संबंधी कानूनो की जानकारी रखे,पुलिस से डरे नहीं जब भी संकट मे हो, सहायता की जरूरत हो,तो पुलिस को काल करके मदद ले। पुलिस आपकी मदद के लिए है। 
      डाॅ. सिपाहा ने पाक्सो एक्ट एंव बच्चो से संबंधित अन्य कानूनी प्रावधानो की जानकारी भी दी एवं उन्हे हमेशा सतर्क रहने के लिए कहा। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, आपकी सतर्कता जरूरी है। प्रशिक्षण में जागरूकता के लिए एक शार्ट फिल्म भूल एक नसीहत को दिखाया गया। उन्होने बताया कि यह फिल्म उन लडकियो के लिए सबक है जो भाग कर षादी करने की भूलकर बैठती है एवं उनके माता पिता के लिए चेतावनी है जो समय रहते बच्चो की समस्या का हल नही करते। समय पर पुलिस को सूचना नही देते एवं उनकी मदद नही लेते। यह उन लडको के लिए भी चेतावनी है जो नाबालिक लडकियो को बहला फुसलाकर भगा ले जाते है। नाबालिक लडकियो को बहला फूसलाकर ले जाने पर कठोर सजा होती है। नाबालिक लडकी से विवाह करने एवं शारीरिक संबंध बनाने पर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। 
    कोई भी समस्या में फंस जाए या कही भी असुरक्षा महसूस करे तो 100 पर काॅल करे अथवा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर काल करे। आपका काॅल सीधे भोपाल कन्ट्रोल रूम पहुच जाएगा एवं 10 से 15 मिनट में आपके पास पुलिस पहुच जाएगी। यातायात सुरक्षा, हैलमेट ना पहनने के नुकसान,लडकियो के साथ छेडखानी, आत्मरक्षा एवं सुरक्षा के उपाय आदि पर भी शार्ट फिल्म दिखाई गयी। कार्यक्रम में बालिका सुरक्षा आत्मरक्षा, गुडटच बेड टच, छेडखानी एवं यातायात के नियमों का पालन करने जैसे मुददो के बारे में भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में जिला सशक्तिकरण अधिकारी श्री बघेल सहित शासकीय सेवक एवं बालिकाए उपस्थित थे।

कन्या हायर सेकेण्ड्री स्कूल में बालिकाओ को बताये गये सुरक्षा संबंधी कानून

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