अवैध शराब विक्रय के प्रकरण में आरोपी दोषमुक्त
झाबुआ : मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी झाबुआ श्री सुनिल मालवीय द्वारा अपने न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 162/16 के आरोपी उदयसिंह सलुनिया, भुवानसिंह नायक, भरत नायक निवासी कालिया छोटा कोे पारित निर्णय अनुसार म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के अपराध अंर्तगत धारा 34 (2) विधि विरूद्व शराब के कब्जा एवं विक्रय मे प्रकरण के तथ्यो, न्यायालय मे अंकित साक्ष्य तथा अधिवक्ता नरेंद्रसिंह सोलंकी के तर्को से सहमत होकर दोषमुक्त किया गया है। आरोपीगण के विरुद्ध पुलिस थाना द्वारा अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था कि मुखबीर से सुचना प्राप्त हुई कि आरोपीगण पिटोल के राधाकृष्ण मंदिर के पिछे सार्वजनिक स्थान पर अवैध रूप से शराब एकत्रित करके सप्लाई करने कि फिराक मे है तब पुलिस ने दबिश देकर आरोपीगण के कब्जे से अंगे्रजी शराब कुल 54.860 बल्क लीटर जप्त की थी ।
आरोपीगण उदयसिंह, भुवान, भारत की ओर से उनके अधिवक्ता नरेंद्रसिंह सोलंकी द्वारा पैरवी किये जाने के दौरान न्यायालय के समक्ष आरोपीगण की और से तर्क प्रस्तुत किये गये कि पुलिस थाना झाबुआ ने आरोपी गलत तथ्यो के आधार परे उनके विरुद्ध कार्यवाही कर प्रकरण बनाया गया था। न्यायालय द्वारा आरोपी की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा प्रकरण के विचारण के दौरान प्रस्तुत तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को दोषमुक्त किये जाने का आदेश पारित किया गया है। आरोपीगण की ओर से अधिवक्ता नरेंद्रसिंह सोलंकी द्वारा प्रकरण मे पैरवी की गई।
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