नही मिला पीएम आवास योजना में गड़बड़ी करने वालो की सही जानकारी देने वाले को 5 हजार का ईनाम
पेटलावद । प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नियमो के विरूद्ध होने की जानकारी प्रदान करने वाले शख्स को शासन द्वारा 5 हजार रूपए ईनाम देने की घोषणा सिर्फ हवा हवाई बन कर रह गई है, क्योंकि जिन्होने इस की जानकारी दी, उन्हें ईनाम अभी तक नही मिला है।
ऐसा ही एक मामला पेटलावद विकासखण्ड के ग्राम पंचायत सेमलिया में सामने आया। दरअसल, यहां के अमरसिंह पिता कुजी झणिया ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अपर मुख्य सचिव को एक आवेदन प्रेषित कर बताया है की ग्राम पंचायत में सरपचं व रोजगार सहायक द्वारा सरपंच के भाई नानुराम पिता भुरजी भाभर जिसका पीएम आवास योजना का आईडी 3333017 है। उसे पक्का आवास एवं प्राथमिकता सूची से बाहर होने के बाद भी योजना से लाभांवित किया जो की नियम विरूद्ध है।
शासन द्वारा बनाए गए 13 बिंदुओ में से पक्का आवास, बाइक , विद्युत मोटर पंप आदि बिंदुओ का उल्लंघन कर प्राथमिकता सूची से हटकर योजना से लाभांवित किया। सरपंच ने रोजगार सहायक से मिलकर पंजीयन एवं फर्जी जियोटेग कर राशि आहरण करने के बाद भी आवास निर्माण नही किया। इसकी शिकायत उन्होने पंचो और ग्रामीणो के साथ मिलकर 19 सितंबर को जनसुनवाई केँप में दी, लेकिन कोई कार्यर्रवाई नही की गई।
अमरसिंह का कहना है की सामचार पत्र में यह घोषणा की गई थी की इस तरह की जानकारी जो शासन को देगा उसे 5 हजार रूपए का ईनाम दिया जाएगा, लेकिन उसे इनाम नही दिया गया। उसने शासन से मांग की है जल्द ही उसे ईनाम दिया जाए, जिसका वह हकदार है।
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